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Thursday, 5 April 2018

कांकाणी हिरण शिकार मामला सलमान खान को हुई 5 साल की सजा बाकी के आरोपी बरी

  • काकाणी हिरण शिकार मामला सलमान खान दोषी करार 

  •  बाकी
  • ब्रेकिंग न्यूज़ जोधपुर

  • फिल्म स्टार सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई ।

  • काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सुनाई गई सजा ।
  • 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया ।
  •  सभी आरोपियों को किया बरी तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सैफअली खान और नीलम, दुष्यंत सिंह बरी।

  •  वहीं कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ
  • अब सलमान हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि दो साल की सजा मिलने के चलते अब उन्हें जमानत भी मिल जाएगी

  •  

  • और
  • ऐसे में उन्हें जेल जाने की भी जरूरत नहीं होगी
  • सीजेएम देव कुमार खत्री ने सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दे दिया, लेकिन बाकी आरोपियों को राहत देते हुए बरी कर दिया

  •  जिससे अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे
  •  तब्बू और नीलम को बड़ी राहत मिल गई है। वहीं सलमान खान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है।
  • आपको बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान पर कुल चार केस लगे थे, जिनमें से तीन हिरणों के शिकार के थे, जबकि चौथा केस आर्म्स एक्ट का था। बताया जाता है कि पलिस ने सलमान के कमरे से ही उनका निजी पिस्टल और राइफल बरामद किया था।
  • सलमान को हो सकती है सजा

  • कांकाणी हिरण शिकार मामले में आया फैसला
  • जोधपुर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • सलमान को सजा का ऐलान कुछ ही देर में*
  • काला हिरण शिकार मामला*: जोधपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला सलमान खान दोषी करार,  सभी आरोपी बरी। सलमान, नीलम, सैफ, तब्बू, सोनाली, दुष्यंत कोर्ट में मौजूद। जोधपुर CJM कोर्ट का फैसला।
  • 1998 के काले हिरण शिकार केस में सलमान खान दोषी करार, एक से छह साल तक की हो सकती है सज़ा
  • सुपरस्टार सलमान खान 2 दशक पुराने काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए गए हैं. यदि सलमान को जेल होती है तो उन्हें 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो सकता है. #SalmanKhan #SalmanKhanVerdict #BlackBuckPoachingCase
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Monday, 2 April 2018

2 अप्रैल को दलितों का भारत बंद का ऐलान एससी एसटी एक्ट में परिवर्तन के विरोध में विपक्ष ने भी दिया समर्थन sc st act के विरोध मे

  Sc st act एस.सी./एस.टी. एक्ट संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में
दलितसमाज ने दो अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया है। संगठनों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए जगह-जगह लोगों से इसमें शामिल होने का #आह्वान किया है। वहीं प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चौकसी कड़ी कर दी गई है। इसी बीच पंजाब सरकार ने सोमवार को स्कूल-कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। राज्य भर में 4000 के करीब जवानों को तैनात किया गया है।
सरकार ने कल दिनभर #इंटरनेटसेवा बंद करने के भी आदेश दे दिए हैं। राज्यभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पंजाब के प्रमुख सचिव करन ए सिंह ने केंद्र सरकार रक्षा सचिव को पत्र लिखकर सैन्य बलों की मांग की है ताकि #कानूनव्यवस्था को कायम रखा जा सके। #पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रदर्शन के दौरान दलित संगठनों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बंद का आह्वान करने वाले संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि पंजाब सरकार दलितों के किसी भी अधिकार को नहीं छीनने दिया जाएगा। बता दें कि #सुप्रीमकोर्ट की ओर से एस.सी./एस.टी. एक्ट के संबंध में सुनाए गए एक फैसले से दलित समुदाय में रोष है। इस समुदाय के लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने भी कोई #रीव्यूपटीशन दाखिल नहीं की जिससे केंद्र सरकार का दलित विरोधी रवैया स्पष्ट होता है। इससे दलितों पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि होगी व उन्हें मिलने वाले इंसाफ की उम्मीद और मद्धम हो जाएगी। इसी रोष में देश भर में #दलित संगठनों ने उक्त फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को #भारतबंद का आह्वान किया है। 



SC/ST मामले में रिव्यू पिटीशन लगाएगी सरकारः सोमवार को भारत बंद, पंजाब में पोस्टपोन हुआ CBSE पेपर




क्या है #SC_ST_ एक्ट#अनुसूचितजाति एवं #अनुसूचितजनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 को 11 सितम्बर, 1989 को संसद में पारित किया गया था। 30 जनवरी, 1990 को इस कानून को जम्मू-कश्मीर छोड़ पूरे देश में लागू किया गया। एक्ट के मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एससी-एसटी से संबंध नहीं रखता हो, अगर अनुसूचित जाति या जनजाति को किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (#अत्याचारनिरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप लगने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जुर्म साबित होने पर आरोपी को एससी-एसटी एक्ट के अलावा आईपीसीकीधारा के तहत भी सजा मिलती है। आईपीसी की सजा के अलावा एससी-एसटी एक्ट में अलग से छह महीने से लेकर उम्रकैद तक की सजा के साथ जुर्माने की व्यवस्था भी है। अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया है, तो आईपीसी के अलावा उसे इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर एक साल की सजा होती है।

पंजाब में बंद के दौरान पैदा होने वाली किसी भी अशांति से निपटने के लिए सेना की तैनाती कर दी गई है. राज्य के बठिंडा जिले में 300 के करीब बीएसएफ व पंजाब पुलिस के जवानों को 2 दिन पहले ही तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए.


वहीं बंद के मद्देनजर सीबीएसई ने पंजाब में होने वाली सीबीएसई 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. सीबीएसई ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें लिखा है, "पंजाब सरकार के डीजी स्कूल शिक्षा ने हमें पत्र लिखा था कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था की समस्या और स्कूली छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है. हमारी सीबीएसई से गुजारिश है कि 2 अप्रैल को निर्धारित सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए."