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Wednesday, 25 April 2018

बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शामली में धर्म परिवर्तन करने पर युवक के साथ मारपीट और दाढ़ी काटी गई वीडियो वायरल हो रहा है

उत्तर प्रदेश के शामली में एक मकान के अंदर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग और मीडिया कर्मी एक मकान में घुसकर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं 

जिसमें वह पहले तो युवक को घेरकर खड़े हो गए और उससे पहले तो उसका नाम पूछते हैं और उससे जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में पूछते हैं जब उनको अपने मनमाफिक जवाब नहीं मिला तो उन लोगों में से किसी एक ने उस शख्स की टोपी उतार दी युवक कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया यही नहीं हिंदूवादी संगठनों ने उसे चेतावनी दी और युवक की दाढ़ी काट दी हालांकि इससे पहले एक आदमी ने उसे धमकी भरे अंदाज में समझाने की कोशिश भी की थी उस आदमी ने धमकी भरे अंदाज में उससे कहा कि यह सपना तुम छोड़ दो कि हम तुमको मुसलमान बनने देंगे यह सपना तो तुम छोड़ ही दो साथ ही उसने गाली देते हुए कहा कि और यह सपना वह भी छोड़ दे जो यह सोचते हैं कि वह तुम्हें मुसलमान बना देंगे हिंदूवादी संगठनों अपनी मर्जी से धर्म बदलने वाले व्यक्ति का नाम पवन बताया और बताया कि उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है जबकि इस्लाम कबूल करने वाले शख्स ने खुद का नाम मोहम्मद आमिर बताया

जबकि मोहम्मद आमिर ने बताया कि उसने बिना किसी लालच और बिना किसी दबाव के इस्लाम कुबूल किया है उसके ऊपर किसी ने भी दबाव नहीं डाला
उसने कहा कि उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी दाढ़ी काटी और जबरदस्ती मेरी टोपी भी उठा ली सर से

यही नहीं इस्लाम कबूल करने वाले मोहम्मद आमिर की दाढ़ी भी काटी गई तो फिर भी उछाल दी और हिंदूवादी संगठनों ने उसके सर पर तिलक भी लगाया

आपको बता दें कि भारतीय संविधान किसी को भी अपने मर्जी के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने का अधिकार देता है अगर ऐसे में कोई संविधान के अनुरूप अपना धर्म बदलना चाहता है और लोग उस पर फिर से दबाव बनाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए और प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे हैं

Saturday, 21 April 2018

पोक्सो एक्‍ट में बड़ा बदलाव, 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर होगी फांसी*

*पोक्सो एक्‍ट में बड़ा बदलाव, 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर होगी फांसी*
*POCSO एक्ट में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, 12 साल से छोटे बच्चे से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान*

प्रधानमंत्री मंत्री आवास पर बच्चों के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार मामलों में संशोधन के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 कैबिनेट में पास हो गया है। करीब तीन घंटे चली मीटिंग में मुख्तार अब्बास नकवी, उमा भारती और स्मृति ईरानी, पियूष गोयल, जे पी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री निवास पर बुलाई गई थी। इस बैठक में पोस्को एक्ट में संशोधन और अध्यादेश लाने पर मंथन किया गया। पोस्को एक्ट में संशोधन के जरिए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर अधिकतम मौत की सजा करने पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में फ्युजिटिव अफेंडर्स बिल 2018 पर भी अध्यादेश के रूप में चर्चा की गई। 

सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए सरकार ने बताया था कि वह पाॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस एक्‍ट में बदलाव के बाद 0-12 साल की बच्‍चियों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल निर्धारित की गई है।

जानकारी के अनुसार, पाॅक्‍सो एक्‍ट में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह बच्‍चियों के साथ रेप के बढ़ते मामले को रोकने के लिए कानून में किस तरह का बदलाव कर रहे हैं। इस पर सरकार ने बताया था कि पाॅक्‍सो एक्‍ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इस संशोधन के बाद 0 से 12 साल की बच्‍चियों के साथ रेप और अपराध के मामले में अब मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।