रांची झारखंड दादरी के बिसाहड़ा कांड की तरह अलीमुद्दीन हत्याकांड में अदालत ने महज 8 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई
इस मामले में रामगढ़ की फास्ट ट्रैक अदालत ने 16 मार्च को सभी 11 लोगों को दोषी करार दिया था जानकारी के अनुसार जब इन सभी 11 दोषियों को सजा के बाद कोर्ट के बाहर से लेकर जा रहे थे सभी लोगों ने जय जय श्रीराम के नारे लगाएं और अदालत के फैसले का स्वागत किया
इन 11 दोषियों को सुनाई गई है उम्रकैद की सजा अदालत ने जिन 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनमें 2 नाबालिग हैं। इसके अलावा सजा पाने वालों में BJP की रामगढ़ जिला इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो का नाम भी शामिल है और बाकि के दोषी गौ रक्षा समिति से जुड़े हुए हैं। इनमें दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा व संतोष सिंह को मुख्य अभियुक्त करार दिया था। विक्की साव, सिकंदर राम, कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद व उत्तम राम को भी दोषी करार दिया गया था। महज आठ महीने 17 दिन में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी।
जानिए, क्या है मामला ये मामला 29 जून, 2017 का है, जब गौमांस ले जाने के आरोप में अलीमुद्दीन नाम के शख्स को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था। अलीमुद्दीन मनुआ से कोयला लेकर जाता था और चितरपुर से मांस लेकर आता था। प्रतिबंधित मांस को लेकर हुए बवाल के दौरान वाहन में मांस ले जा रहे अलीमुद्दीन की भीड़ ने हत्या कर दी थी। घटना के दिन अलीमुद्दीन 60 किलो प्रतिबंधित मांस लेकर आ रहा था।
पिटाई के बाद अलीमुद्दीन को पहले इलाज के लिए रांची अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून ने इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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