बाड़मेर। मां ने अपनी बेटी की सगाई उसकी मर्जी से करा दी जबकि
उसके सास-ससुर उसका विवाह आटा-साटा (राजस्थान की एक प्रथा) के तहत करना चाह
रहे थे। मां नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी जिंदगी भर किसी का गुलाम बनकर
प्रताड़ना झेलती रहे। जानें क्या है पूरा मामला...
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मामला बाड़मेर शहर से 15 किमी दूर असाड़ा की बेरी का है। यहां कि निवासी
रेखाराम की पत्नी मूली ने अपनी बेटी की सगाई उसकी पसंद से करा दी।
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इधर ये बात मूली के ससुर और सास को नागवार गुजरी। मूली को इन लोगों ने
धमकी दी। कहा कि बेटी का विवाह आटा-साटा के तहत करा दे नहीं तो जान से मार
देंगे।
- एक समारोह में हेमाराम पुत्र दमाराम, देवाराम पुत्र
मदाराम, रतनलाल पुत्र मदाराम, कलाराम पुत्र मोडाराम समेत और तीन-चार लोगों
ने मिलकर विवाहिता मूली देवी पर लाठियों से हमला बोल दिया।
- उसे
पकड़ समारोह स्थल से दूर ले आए। इसके बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करने
लगे। आरोपियों ने मूली देवी को जबरदस्ती अपनी यूरिन पिलाई।
- उसके प्राइवेट पार्ट में डंडे मारे गए, जिससे उसे खून निकलने लगा।
- मूली देवी को तड़पता देख किसी ने 108 पर कॉल कर एंबुलेंस बुला लिया।
- इधर एंबुलेंस का आता देख उसे रास्ते में रोक आरोपियों ने चालक से हाथापाई की।
- इस पर एंबुलेंस ड्राइवर व ईएमटी ने थाने पहुंच घटना की सूचना दी।
- ग्रामीण थाना से पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस सुरक्षा में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
- देर रात महिला थाने में मामला दर्ज करवा कर जांच शुरू की।
- देर रात महिला थाने में मामला दर्ज करवा कर जांच शुरू की।
पकड़े गए आरोपी
- इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
- डर के कारण इस महिला का पूरा परिवार ही अस्पताल में डेरा डाले हुए है।
- आरोपियों की ओर से महिला को धमकाया जा रहा है, पीड़िता ने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।
- इनमें हेमाराम पुत्र दमाराम, कलाराम पुत्र मोडाराम व रतनलाल पुत्र मगाराम को गिरफ्तार कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
- दो अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
- महिला थाने में कुल 20 आरोपियों के खिलाफ महिला के पति ने पोस्को एक्ट समेत कुल संगीन 12 धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।
- इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
- डर के कारण इस महिला का पूरा परिवार ही अस्पताल में डेरा डाले हुए है।
- आरोपियों की ओर से महिला को धमकाया जा रहा है, पीड़िता ने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।
- इनमें हेमाराम पुत्र दमाराम, कलाराम पुत्र मोडाराम व रतनलाल पुत्र मगाराम को गिरफ्तार कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
- दो अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
- महिला थाने में कुल 20 आरोपियों के खिलाफ महिला के पति ने पोस्को एक्ट समेत कुल संगीन 12 धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।
- इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

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