केरल हाईकोर्ट की जस्टिस सोफी थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि जब ड्राइवर नशे में होता है, तो निश्चित रूप से वह वाहन चलाने के लिए अयोग्य हो जाता है, लेकिन बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजे के भुगतान से मुक्त नहीं हो सकती है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि बीमा कंपनी वाहन के ड्राइवर और मालिक से मुआवजे की यह रकम वसूल कर सकती है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/joxvQal
Auto ad
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Aam Budget 2023: आम बजट के आने से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस बार का बजट समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते ह...
-
न्यूयॉर्क: हम सभी जानते हैं कि खाने में फैट की मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जो महिलाएं कम वसा वाले भोजन का चुनाव करती हैं, वे स...
-
बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद में सरेआम लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई लड़की के साथ मारपीट की गई और यहां तक कि उसके कपड़े भी फाड़ दि...
No comments:
Post a Comment