1 करोड़ के बचेंगे सिर्फ 12.70 लाख, जानें Black Money पर लगेगा कितना टैक्स janiye kitni rashi jama karane par kitna dena hoga tax
- दिल्ली. 1000-500 के नोटों पर बैन कालेधन पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। इसके बाद घरों में दबा धन अब बाहर निकलने लगा है। महज दो दिन में ही देशभर के बैंकों में 2 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया पहले ही कह चुके हैं कि कोई अपने खाते में 2.5 लाख रु. से ज्यादा जमा करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाएगा। कालेधन पर लगने वाले टैक्स के संबंध में भास्कर ने एक सीए से बात कि तो सामने आया की 1 करोड़ रुपए कालाधन रखने वाले व्यक्ति को कुल 87 लाख रुपए टैक्स के चुकाना होंगे। 200% लगेगी पैनल्टी...
- - बता दें की कालेधन पर लगने वाले टैक्स से अलग 200% पैनल्टी की वसूली भी की जाएगी।
- - इसके साथ कालेधन पर लगने वाले टैक्स पर 3% की दर से सेस भी लोगों से लिया जाएगा।
- आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं तो उस पर टैक्स, पैनल्टी और सेस मिलाकर 77250 रुपए चुकाने होंगे। जिसके बाद आपके पास कुल 422750 रुपए बचेंगे। - - वहीं 1 करोड़ के कालेधन पर सिर्फ 12,70,750 रुपए ही मिलेंगे। बाकी बचे 87 लाख रुपए टैक्स के रुप में चुकाने होंगे।
- ऐसी है टैक्स स्लैब
- -2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होता।
- - 2,50,000 से 5,00,000 तक 10% टैक्स चुकाना होगा।
- - 5,00,000 से 10,00,000 तक 20% टैक्स का प्रावधान है।
- - 10,00,000 से ज्यादा पर 30% टैक्स लगता है।
- क्या होता है कालाधन
- - कालाधन सरकार से छुपाई गई वो इनकम होती है जिसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है।
- ये ज्यादातर बैटिंग, स्मगलिंग, रिश्वत और घोटालों जैसे अवैध कामों से इकट्ठा की गई राशि होती है। - आगे की स्लाइड्स में इन्फोग्राफिक्स के जरिए समझें कितने कालेधन पर पर लगेगा कितना टैक्स। (सीए के अनुसार)
- नोट: गणना इस आधार पर है कि व्यक्ति की और कोई आमदनी नहीं। शुरुआती 2.5 लाख पर छूट मिलेगी।
- know how much tax payble after 2.50.000







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